उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक तरह से झटका है. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए 2001 में जारी अधिसूचना को अमान्य करार दिया है, और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल निर्धारित कर दिया है. यूपी में ज्यादातर कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतनमान पा रहे हैं.