केंद्र की लेबर सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 12 लाख (1.2 मिलियन) कल्याणकारी लाभार्थियों के पुराने ऋण माफ करने की घोषणा की है। इन ऋणों की कुल राशि लगभग 300 मिलियन डॉलर (करीब 2,500 करोड़ रुपये) है।
सामाजिक सेवा मंत्री तान्या प्लिबरसेक ने बताया कि अब 250 डॉलर तक की “अनजाने में बनी देनदारी” को वसूलने की जगह सीधे माफ कर दिया जाएगा। पहले यह सीमा 200 डॉलर थी।
सरकार का कहना है कि इन छोटे कर्जों को वसूलने में जितना प्रशासनिक खर्च आता, उससे कहीं ज़्यादा बोझ खजाने पर पड़ता।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 2003 से 2020 तक इनकम अपॉर्शनमेंट (आय विभाजन) प्रणाली के तहत जिन लोगों पर ग़लत कर्ज़ थोपे गए थे, उन्हें 600 डॉलर तक का समाधान भुगतान (Resolution Payment) मिलेगा।
यह प्रणाली अब अवैध मानी जा चुकी है क्योंकि इसमें लाभार्थियों की वास्तविक आय के बजाय अनुमानित आय के आधार पर भुगतान तय किया जाता था।
इकोनॉमिक जस्टिस ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस को इस योजना के सुचारु संचालन के लिए 4 लाख डॉलर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
मंत्री प्लिबरसेक ने कहा,
“यह कदम लाखों परिवारों को राहत देगा और सरकार के संसाधनों की बचत भी करेगा। छोटे और ग़लती से बने कर्ज़ को वसूलने में जनता को तनाव और सरकार को नुकसान दोनों होते थे।”
इस फैसले से न केवल छोटे कर्ज़ों का बोझ खत्म होगा, बल्कि लंबे समय से विवादित इनकम अपॉर्शनमेंट ऋण पर भी न्याय मिलेगा।