ए.आर. रहमान पर 'शिव स्तुति' धुन चोरी का आरोप, अदालत ने सुनाया 2 करोड़ रुपये जुर्माने का आदेश

ए.आर. रहमान पर 'शिव स्तुति' धुन चोरी का आरोप, अदालत ने सुनाया 2 करोड़ रुपये जुर्माने का आदेश

नई दिल्ली।
प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान को उनकी एक रचना को लेकर बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक 'शिव स्तुति' की धुन चुराई है। अदालत ने इस मामले में रहमान के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मूल रचनाएं भी कॉपीराइट कानून के तहत पूरी तरह संरक्षित हैं। यदि कोई रचना किसी संगीतकार की मौलिक कृति है, तो उसे उस पर सम्पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। अदालत ने यह भी कहा कि शास्त्रीय संगीत की व्याख्याएं, चाहे वे कितनी भी पारंपरिक क्यों न हों, यदि उसमें किसी कलाकार का विशिष्ट रचनात्मक योगदान है, तो वह कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने यह दावा किया कि उनकी मौलिक 'शिव स्तुति' धुन को ए.आर. रहमान ने बिना अनुमति के अपने संगीत में उपयोग किया। अदालत ने साक्ष्यों और विशेषज्ञों की गवाही के आधार पर शिकायतकर्ता के दावे को सही पाया।

इस फैसले के बाद संगीत जगत में मौलिकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ए.आर. रहमान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। हालांकि, उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं।