दिल्ली में 55 लाख वाहन घोषित हुए 'अवैध', सार्वजनिक पार्किंग और ईंधन भरवाने पर लगेगा प्रतिबंध

दिल्ली में 55 लाख वाहन घोषित हुए 'अवैध', सार्वजनिक पार्किंग और ईंधन भरवाने पर लगेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, अप्रैल 2025 – राजधानी दिल्ली में अब 55 लाख से अधिक वाहन 'अवैध' की श्रेणी में आ चुके हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग और पेट्रोल-डीजल भरवाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

सरकार का यह फैसला वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन अब सार्वजनिक सड़कों, पार्किंग स्थलों और फ्यूल स्टेशनों पर नहीं दिखने चाहिए।

क्या हैं नए निर्देश:

  • अवैध वाहनों पर पार्किंग प्रतिबंध: पुराने वाहन अब किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़कों, बाजारों, और पार्किंग क्षेत्रों में खड़े नहीं किए जा सकेंगे।

  • फ्यूल स्टेशनों पर सख्ती: ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। पंप संचालकों को इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

  • नए निगरानी तंत्र की शुरुआत: पार्किंग स्थलों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी और अन्य तकनीकी निगरानी साधनों की सहायता से नियमों के उल्लंघन की पहचान की जाएगी।

  • दोषी पाए जाने पर दंड: पुराने वाहनों के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

कब लागू होंगे ये नियम:

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं और संबंधित विभागों को सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है।

वैकल्पिक समाधान:

परिवहन विभाग ने सुझाव दिया है कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कबाड़ करवा सकते हैं, या उन्हें रजिस्टर्ड रिट्रोफिटिंग किट लगवाकर इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प अपना सकते हैं।

दिल्ली सरकार का मानना है कि इन सख्त कदमों से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को एक स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होगा।