वाशिंगटन/नई दिल्ली — अमेरिका ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को लेकर बड़ा और कड़ा संदेश जारी किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में रहते हुए अपराध करता है — चाहे वह 'छोटा अपराध' क्यों न हो — तो उसका वीजा तुरंत रद्द किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी रोक भी लग सकती है।
अमेरिकी दूतावास ने भारत में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा,
"वीजा अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। यदि आप अमेरिका में रहते हुए किसी भी प्रकार के अपराध में गिरफ्तार होते हैं, जैसे कि हमला, घरेलू हिंसा या चोरी जैसे मामले, तो आपका वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है और आप भविष्य में किसी भी अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य माने जा सकते हैं।"
यह चेतावनी उस वक्त आई है जब डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी प्रशासन अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है और विदेशी नागरिकों को कानून तोड़ने पर देश से निकालने की नीति को और तेज़ी से लागू किया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 20 जनवरी से 29 अप्रैल 2025 के बीच अमेरिका से 1.42 लाख से अधिक लोगों को देश से निकाला जा चुका है।
किन अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी?
अमेरिका में चोरी, झपटमारी, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा, और हमला जैसे अपराधों को गंभीर माना जाता है। यहां तक कि दुकानों से सामान चुराना (शॉपलिफ्टिंग) जैसे अपराध भी वीजा रद्द करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।
कई अमेरिकी राज्यों में दुकानदारों को यह कानूनी अधिकार है कि वे संदिग्ध चोरों को रोके और उनके खिलाफ सिविल केस दायर करें।
अमेरिकी कानून क्या कहता है?
संघीय और राज्य कानूनों के अनुसार, अपराध की गंभीरता और उससे जुड़े हालात के आधार पर सज़ाएं तय होती हैं। लेकिन अगर अपराधी विदेशी नागरिक है, तो इसके अतिरिक्त इमिग्रेशन कानूनों के तहत उसे निर्वासित भी किया जा सकता है।