नई दिल्ली, 1 जुलाई 2025:
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को इसी क्रम में सड़क पर दौड़ रही कुल 16 गाड़ियां जब्त कर ली गईं।
दिल्ली परिवहन विभाग और पर्यावरण नियंत्रण प्राधिकरण की संयुक्त टीमों ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान जिन गाड़ियों की उम्र निर्धारित सीमा से ज्यादा पाई गई, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया।
पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये कदम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत उठाया गया है, ताकि दिल्ली की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और दोहराव की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कड़े नियम, भारी जुर्माना
1 जुलाई से लागू नए नियमों के अनुसार:
15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और
10 साल से पुराने डीजल वाहनों का सड़कों पर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इन वाहनों को स्क्रैप करवाने की सिफारिश की गई है, और यदि कोई वाहन इन नियमों की अनदेखी करता पाया जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।