नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह नोटिस चीन स्थित एक एआई वॉयस जनरेशन प्लेटफॉर्म की ओर से दायर याचिका पर भेजा गया है।
याचिका में अभिनेता की आवाज़ और पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने संबंधी अदालत के अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को पारित किया था, जिसमें सलमान खान की आवाज़, नाम और पहचान के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी।
याचिकाकर्ता कंपनी का कहना है कि उसका प्रमुख व्यवसाय विभिन्न शख्सियतों के वॉयस मॉडल विकसित करना है और इस पर लगाए गए प्रतिबंध से उसके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कंपनी ने अदालत से आग्रह किया है कि वह पहले से पारित अंतरिम आदेश को वापस ले।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी तय की है। अदालत इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आगे का फैसला करेगी।